10 दिसंबर को होंगे भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने नई समयसीमा की दी मंजूरी
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने संशोधित संविधान के मसौदे को नियमों के अनुसार आईओए के सदस्यों के बीच प्रसारित करने की भी अनुमति दी ताकि इसे 10 नवंबर को होने वाली आम सभा की बैठक में अपनाया जा सके।
By AgencyEdited By: Dhyanendra Singh ChauhanUpdated: Thu, 03 Nov 2022 12:52 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के संविधान का मसौदा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए नई समयसीमा (timeline) को मंजूरी दे दी है। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव 10 दिसंबर को होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले सुझाव दिया था कि संविधान का मसौदा 7 नवंबर तक जमा किया जाए और चुनाव 3 दिसंबर तक पूरा किया जाए।
कोर्ट की इस पीठ ने संशोधित संविधान के मसौदे को दी अनुमति
गुरुवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने संशोधित संविधान के मसौदे को नियमों के अनुसार आईओए के सदस्यों के बीच प्रसारित करने की भी अनुमति दी, ताकि इसे 10 नवंबर को होने वाली आम सभा की बैठक में अपनाया जा सके।यह भी पढ़ें : Red fort Attack Case: सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद आरिफ को बड़ा झटका, मौत की सजा बरकरार
न्यायमूर्ति राव को 20 लाख रुपये का पारिश्रमिक भी तय
पीठ ने संविधान का मसौदा तैयार करने की व्यापक कवायद के लिए न्यायमूर्ति राव को 20 लाख रुपये का पारिश्रमिक भी तय किया है। साथ ही कहा कि वह आईओए के सदस्यों के बीच मसौदा संविधान के प्रसार के तौर-तरीकों को भी चाक-चौबंद करेंगे।
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