SC का आदेश- कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को दे 4 tmc पानी, हलफनामा दायर करे केंद्र सरकार
केंद्र सरकार को मामले में हलफनामा दाखिल करने के आदेश के साथ कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया है कि वह तमिलनाडु को 4 टीएमसी पानी दे।
नई दिल्ली (एएनआई)। कावेरी विवाद में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु को 4 टीएमसी पानी देने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख निश्चित की गयी है।
सुनवाई के शुरुआत में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड ड्राफ्ट यूनियन कैबिनेट को सबमिट कर दिया गया है लेकिन प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति के कारण इसपर अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल कर्नाटक दौरे पर हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कावेरी जल विवाद मामले में और दो हफ्ते का समय मांगा था। केंद्र सरकार ने कहा था कि जल बंटवारे की योजना के लिए मसौदा तैयार करने के लिए समय चाहिए। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल बंटवारे के फैसले को लागू करने के लिए योजना तैयार न करने पर केंद्र को फटकार लगाई थी।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को विवाद का हल निकालने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया था। साथ ही कावेरी से तमिलनाडु को मिलने वाले 192 टीएमसी पानी को घटाकर 177.25 टीएमसी कर दिया गया था।
दरअसल, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह कावेरी नदी के पानी के मैनेमेंट के लिए कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी केंद्र सरकार ने कावेरी मैनेजमेंट का बोर्ड का गठन नहीं किया। इसके लिए केंद्र सरकार को तमिलनाडु के लोगों का काफी विरोध झेलना पड़ रहा है।