स्पाइसजेट को SC से झटका, कलानिधि मारन और KAL Airways को करना होगा भुगतान; कोर्ट ने समय बढ़ाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को बड़ा झटका दिया है। SC ने एयरलाइन कंपनी से अपने पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और KAL Airways को मध्यस्थता राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय बढ़ाने से किया इनकार करते हुए कहा कि व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के साथ चलाया जाना चाहिए। केएएल एयरवेज के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि स्पाइसजेट कोई छूट नहीं दी जाएगी।
By AgencyEdited By: Shashank MishraUpdated: Fri, 07 Jul 2023 07:13 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। कम लागत वाली विमानन कंपनी स्पाइसजेट को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 578 करोड़ रुपये के मध्यस्थ फैसले के तहत मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन और उनकी केएएल एयरवेज को भुगतान करने की समयसीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। समय बढ़ाने से इनकार करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 जून को स्पाइसजेट को 75 करोड़ रुपये तत्काल जमा करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि यदि एयरलाइंस 13 मई तक 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रही तो स्पाइसजेट द्वारा मारन और उनकी कंपनी को दी गई 270 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को तुरंत भुनाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने समय बढ़ाने किया इनकार
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को स्पाइसजेट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की जोरदार दलीलों को स्वीकार नहीं किया और समय बढ़ाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि पूरा पुरस्कार अब निष्पादन योग्य हो गया है।
करना होगा अदालत की आज्ञा का पालन: सीजेआई
सीजेआई ने कहा कि वकीलों की पूरी टोली इस सब में शामिल है और आप जानते हैं, यह विचार सिर्फ अदालत के आदेशों का पालन करने में देरी करना है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार नहीं करूंगा... अदालत की आज्ञा का पालन करना होगा और अब, वे (दिल्ली उच्च न्यायालय) के फैसले पर अमल करेंगे।बता दें शुरुआत में, मारन और उनके केएएल एयरवेज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें ब्याज के रूप में 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहने के बाद भी कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है और समय विस्तार के रूप में उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी।
करंजावाला एंड कंपनी की ओर से पेश हुए सिंह ने कहा कि स्पाइसजेट पहले भी उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करने में विफल रही है, जिसमें उसे संपत्ति का खुलासा करने वाला हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था।2 नवंबर, 2020 को उच्च न्यायालय ने एयरलाइन को अपने पूर्व प्रमोटर, मारन और केएएल एयरवेज के साथ शेयर हस्तांतरण विवाद के संबंध में ब्याज के रूप में लगभग 243 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था। 7 नवंबर, 2020 को शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
इस साल 13 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पाइसजेट की 270 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को तुरंत भुनाया जाना चाहिए और मध्यस्थ पुरस्कार से बकाया राशि के लिए मारन और केएएल एयरवेज को पैसे का भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि उसने स्पाइसजेट को मध्यस्थ पुरस्कार पर ब्याज घटक के रूप में मारन और केएएल एयरवेज को तीन महीने के भीतर 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, 29 मई को उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि स्पाइसजेट ने ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया है। स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह को 578 करोड़ रुपये पर देय ब्याज के रूप में लगभग 243 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने 2017 में शेयर-हस्तांतरण विवाद में 2018 मध्यस्थता पुरस्कार के तहत एयरलाइन को जमा करने के लिए कहा था।