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'Tamil Nadu के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर विवाद सुलझाएं राज्यपाल', लंबित विधेयकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दी तीन सलाह

SC advised Tamil Nadu Governor विभिन्न लंबित विधेयकों पर राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ की गई अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को कई सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ बैठकर लंबित विधेयकों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहिए।

By AgencyEdited By: Mahen KhannaUpdated: Fri, 01 Dec 2023 01:17 PM (IST)
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SC advised Tamil Nadu Governor सुप्रीम कोर्ट की राज्यपाल को सलाह।
एजेंसी, चेन्नई। SC advised Tamil Nadu Governor राज्यपाल से मतभेद को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विभिन्न लंबित विधेयकों पर राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ की गई अपील पर कोर्ट ने राज्यपाल को कई सुझाव दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ बैठकर लंबित विधेयकों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं या तो विधेयकों पर सहमति दें, अनुमति रोकें या बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखें। एक बार जब राज्यपाल अनुमति रोक देते हैं, तो इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया।