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SC ने प्रतिकूल आदेश पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाने की प्रवृत्ति की निंदा की, कहा- ऐसा रवैया मनोबल गिराने वाला

पीठ ने कहा कि जिन आधारों पर कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की गई है उनमें से एक यह है कि याचिकाकर्ताओं का मानना ​​​​है कि वहाँ अदालत में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल पा रही है।

By Shashank MishraEdited By: Updated: Sat, 10 Sep 2022 02:32 PM (IST)
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Supreme Court ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने की प्रवृत्ति की निंदा की है।
नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने एक वादी के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने पर न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने की प्रवृत्ति की निंदा की है और कहा है कि अगर ऐसा जारी रहा तो यह अंततः न्यायाधीशों का मनोबल गिराएगा। शीर्ष अदालत ने राजस्थान के धौलपुर की एक अदालत में लंबित कार्यवाही को उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि जिन आधारों पर कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की गई है, उनमें से एक यह है कि याचिकाकर्ताओं का मानना ​​​​है कि वहाँ अदालत में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही है। प्रतिवादी, "स्थानीय बड़े लोग" है और वे लोग सुनवाई को प्रभावित कर सकते हैं।

SC ने कहा, हम इस तरह की प्रथा की निंदा करते है

पीठ ने कहा, "हम इस तरह के एक स्टैंड और उस आधार की निंदा करते हैं जिस पर कार्यवाही स्थानांतरित करने की मांग की जाती है। इसमें कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता किसी न्यायिक आदेश से व्यथित हैं तो उचित उपाय यह होगा कि इसे उच्च मंच के समक्ष चुनौती दी जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि अदालत द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कुछ प्रतिकूल आदेश पारित किए गए हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायिक पक्ष के आदेश प्रभाव में पारित किए जाते हैं। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "आजकल, जब भी किसी वादी के खिलाफ आदेश पारित किया जाता है और संबंधित वादी द्वारा आदेश पसंद नहीं किया जाता है, तो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने की प्रवृत्ति होती है। हम इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं।"

न्यायिक अधिकारी का मनोबल गिराएगी

पीठ ने कहा, "अगर इस तरह की प्रथा जारी रहती है, तो यह अंततः न्यायिक अधिकारी का मनोबल गिराएगी। पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता प्राथमिकी से व्यथित हैं, तो इसे रद करने के लिए संपर्क किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "किसी भी कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है, जैसा कि स्थानांतरित करने की मांग की गई है।"