सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली EVM मशीनों के सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिका दायर करने से पहले जनहित याचिका याचिकाकर्ता सुनील अह्या ने ईवीएम के स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग करते हुए चुनाव आयोग को अभ्यावेदन दिया था। जिसके बाद SC ने अपना फैसला सुनाया है।
By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Fri, 22 Sep 2023 12:37 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली EVM मशीनों के सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उनके समक्ष ऐसी कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी गई है जिससे पता चले कि चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में "संवैधानिक आदेश का उल्लंघन किया" है।
पीठ ने कहा, चुनाव आयोग को चुनावों पर नियंत्रण सौंपा गया है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए इस अदालत के समक्ष कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी है कि चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया है।
हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे हमें ईवीएम पर संदेह हो।जानकारी के अनुसार, याचिका दायर करने से पहले, जनहित याचिका याचिकाकर्ता सुनील अह्या ने ईवीएम के स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग करते हुए चुनाव आयोग को अभ्यावेदन दिया था।
अह्या ने कहा, सोर्स कोड ईवीएम के पीछे का दिमाग है और यह लोकतंत्र के अस्तित्व के बारे में है।यह भी पढ़ें- Chandrababu Naidu: पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली राहत, ACB कोर्ट ने बढ़ाई दो दिन की हिरासतयह भी पढ़ें- BJP के असली इरादे उजागर, सारी कवायद थके हुए PM के लिए चुनावी मुद्दा बनाने की थी: कांग्रेस