Alt News Mohd Zubair Bail: आल्ट न्यूज के कोफाउंडर जुबैर को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सूर्यकांत और एएस बोपन्ना ने कहा कि जुबैर को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। बता दें कि जुबैर ने जमानत राशि 20 हजार रुपये पटियाला हाउस कोर्ट में चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के पास जमा करा दिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। Alt News Co founder: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी। यह जमानत जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई सभी FIRs में दी गई है। जुबैर के अपमानजनक ट्वीट को लेकर ये मामले दर्ज कराए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट ने जमानत दे दिया है तो अब उसे लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आगे भी यदि कोई इसी मुद्दे पर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना ने कहा कि जुबैर को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। बता दें कि जुबैर ने जमानत राशि 20 हजार रुपये पटियाला हाउस कोर्ट में चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के पास जमा करा दिया है।
जुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोका जा सकता- कोर्ट
दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया जिसमें जुबैर के ट्वीट करने पर रोक लगाने से कोर्ट ने इंकार किया। बता दें कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, 'क्या वकील को बहस करने से रोका जा सकता है। एक पत्रकार को ट्वीट करने और लिखने से कैसे रोक सकते हैं? यदि वह ट्वीट करने के क्रम में किसी कानून का उल्लंघन करता है तब उसपर कार्रवाई की जाएगी।'
2018 में किए गए ट्वीट को लेकर पिछले माह दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार
2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर दर्ज शिकायत के बाद पिछले महीने जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में जुबैर के खिलाफ 6 FIR दर्ज है। उनके खिलाफ हाथरस में 2 और गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में 1-1 FIR दर्ज हुआ है। 33 साल के जुबैर को पिछले सप्ताह दिल्ली की अदालत ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में जमानत दे दी। हालांकि उन पर उत्तर प्रदेश में अलग-अलग FIR दर्ज हैं। इसके खिलाफ जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।