Money Laundering Case: सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर SC ने दिया ED को नोटिस, 29 अप्रैल तक जवाब देने का मिला निर्देश
Money Laundering Case मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने 28 फरवरी को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें इस तरह के गंभीर मामले में जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे गलत संकेत जाएगा और यह बड़े स्तर पर जनहित के खिलाफ होगा।मद्रास उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
पीटीआई, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। जिन्हें पिछले साल धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने एजेंसी को नोटिस जारी किया और 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें इस तरह के गंभीर मामले में जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इससे गलत संकेत जाएगा और यह बड़े स्तर पर जनहित के खिलाफ होगा।