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मथुरा में रेलवे के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ SC से सुनवाई का अनुरोध, CJI बोले- हाई कोर्ट से संपर्क करें

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में रेलवे के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका का उल्लेख करने की अनुमति दी। एक वकील ने शीर्ष अदालत से मामले को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। उसने कहा कि विध्वंस के नोटिस के खिलाफ एक निषेधाज्ञा मुकदमा लंबित था। दुर्भाग्य से हाई कोर्ट बंद है।

By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Mon, 14 Aug 2023 03:34 PM (IST)
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मथुरा में रेलवे के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ SC से सुनवाई का अनुरोध, CJI बोले- इलाहाबाद HC जाओ

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे के विध्वंस अभियान से प्रभावित लोगों को इस कदम को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने की छूट दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस दलील पर ध्यान दिया कि रेलवे कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ अपने विध्वंस अभियान को आगे बढ़ा रहा है और उच्च न्यायालय आज बंद था।

वकील ने शीर्ष अदालत से किया अनुरोध

एक वकील ने शीर्ष अदालत से मामले को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उसने कहा, 

यह मामला यूपी में कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्तियों को ध्वस्त करने से संबंधित है। वे 1800 के दशक से वहां हैं... तोड़फोड़ के नोटिस के खिलाफ एक निषेधाज्ञा मुकदमा लंबित था। दुर्भाग्य से, हाई कोर्ट बंद है।

'कृपया, हाईकोर्ट से संपर्क करें'

सीजेआई ने कहा कि याचिका का उल्लेख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 

हम आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता देंगे। कृपया हाई कोर्ट से संपर्क करें।