Delhi Excise Policy Scam: केजरीवाल के बाद इस राज्य के सीएम की बेटी की भी बढ़ी मुश्किलें, SC से नहीं मिली राहत
दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह इसके लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता की याचिका पर ईडी से भी छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल ईडी का कहना है कि तलाशी के दौरान उनके खिलाफ सबूत मिले हैं।
एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता को निचली अदालत से संपर्क करने को कहा और कहा कि यह एक प्रथा है, जिसका यह अदालत पालन कर रही है और प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
ईडी से छह सप्ताह में मांगा जवाब
पीठ ने कहा कि जहां तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका का सवाल है, अदालत ईडी को नोटिस जारी कर रही है और छह सप्ताह में उसका जवाब मांग रही है।पीठ ने कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, "प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ आएगी।" शुरुआत में सिब्बल ने कहा कि एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
15 मार्च से ईडी की हिरासत में के कविता
तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और मामले में 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।AAP नेताओं को दिए 100 करोड़ रुपये
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि बीआरएस नेता के कविता ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। इसके लिए AAP नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया था।
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