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बंगाल-केरल के आठ बिलों को एक साल से नहीं मिली मंजूरी, SC ने केंद्र और दोनों राज्यपालों के सचिवों से मांगा जवाब

केरल और बंगाल के विभिन्न विधेयकों को मंजूरी न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों की अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने कहा कि वे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रहे हैं।

By Agency Edited By: Mahen Khanna Updated: Fri, 26 Jul 2024 12:58 PM (IST)
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SC Notice to Centre केंद्र को नोटिस जारी।

एजेंसी, नई दिल्ली। SC Notice to Centre बंगाल और केरल में विभिन्न विधेयकों को मंजूरी न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों की अलग-अलग याचिकाओं पर राज्यपालों के सचिवों से विधेयकों को मंजूरी न देने और उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के खिलाफ जवाब मांगा है।

गृह मंत्रालय को भी नोटिस

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परिदवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किए हैं। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने कहा कि वे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रहे हैं।

SC आते ही विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देते

इसी तरह, पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने कहा कि जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध होता है, राज्यपाल कार्यालय विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देता है।