Loan Fraud Case: SC ने CBI की याचिका पर चंदा कोचर और उनके पति से मांगा जवाब, तीन हफ्ते का दिया समय
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ व एमडी चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर से ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा है। सीबीआई ने अपनी याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कोचर दंपति को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी थी। जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की।
By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Mon, 16 Oct 2023 03:47 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को ICICI बैंक की पूर्व सीईओ व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर से जवाब मांगा है। सीबीआई ने ऋण धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति को बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत देने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
तीन हफ्ते में देना होगा जवाब
जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने तीन हफ्ते में चंदा कोचर और उनके पति से जवाब देने को कहा है।
सीबीआई के ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 409 पर विचार किए बिना एक गलत धारण पर कार्यवाही की। इस पर पीठ ने राजू से पूछा कि यह निजी बैंक है तो आईपीसी की धारा 409 कैसे लागू हुई तो राजू ने कहा कि बैंक भले ही निजी हो, लेकिन उसमें जनता का पैसा शामिल है।
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पीठ ने राजू की बात सुनने के बाद कहा कि वह चंदा कोचर और उनके पति को नोटिस जारी कर रही है। उनसे तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है।
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