Gyanvapi Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के आदेश पर लगाई रोक, HC ने दिया था आदेश
Gyanvapi Mosque Case सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग जैसी रचना के वैज्ञानिक परीक्षण पर रोक लगा दी है। मुख्य मामले के साथ-साथ ही सुनवाई होगी।
By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 19 May 2023 04:02 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मसाजिद कमेटी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक परीक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली तिथि तक स्थगित रहेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं।
HC ने दिया था कार्बन डेटिंग का आदेश
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण कराने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ऐसे में शीर्ष अदालत ने कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की निगरानी में कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। हालांकि, मस्जिद के अधिकारियों ने कहा कि संरचना 'वजू खाना' में एक फव्वारे का हिस्सा है, जहां नमाज से पहले वजू किया जाता है।