Supreme Court: पेड़ों की अवैध कटाई पर SC सख्त, कहा- ताज ट्रेपेजियम जोन में हो पेड़ों की गिनती
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ताज ट्रेपेजियम जोन में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि टीटीजेड में मौजूदा पेड़ों की गिनती की जाए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनाया जाए। वहीं SC ने आदेश दिया कि यहां पर अभी कितनी पेड़ हैं इसकी गिनती हो।
जागरण, नई दिल्ली। Supreme Court News: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ताज ट्रेपेजियम जोन में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर टिप्पणी की। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में मौजूदा पेड़ों की गिनती की जाए और पेड़ों की अवैध कटाई न हो। वहीं, कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनाया जाए।
क्या है टीटीजेड?
दरअसल, टीटीजेड लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस व एटा और राजस्थान के भरतपुर जिलों में फैला हुआ है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने टीटीजेड में पेड़ों की अवैध कटाई की मुद्दा उठाने वाली याचिका पर उक्त टिप्पणी की।
बता दें कि संबंधित अधिकारियों की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल एश्वर्य भाटी ने कहा कि निगरानी का काम या तो केंद्र की अधिकार प्राप्त समिति कर सकती है या फिर राज्य का वन विभाग।
मौजूदा पेड़ों का आंकड़ा किया जाए पेश
न्याय मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव ने सुझाव दिया कि पेड़ कटाई के लिए संबंधित एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी मौजूदा पेड़ों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
इसके बाद पीठ ने कहा कि जब तक पेड़ों की गणना नहीं की जाती, तब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर की तारीख तय की है।
इस मामले में कोर्ट में 14 नवंबर को सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि यदि अधिकारियों की तरफ से टीटीजेड में अनिवार्य वनरोपण के बारे में उसके निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो वह भूमि या राजमार्गों को ध्वस्त करने और उनकी मूल स्थिति को बहाल करने का आदेश देगा।
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