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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मिशेल की जमानत अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर करेगा सुनवाई

पीठ ने कहा कि हम सोमवार को सुनवाई शुरू करेंगे। इससे पहले मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सीबीआइ और ईडी से जवाब मांगा था। लगभग 3600 करोड़ रुपये का यह घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआइपी हेलीकाप्टरों की खरीद से संबंधित है।

By AgencyEdited By: Shashank MishraUpdated: Tue, 22 Nov 2022 08:13 PM (IST)
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सीबीआइ और ईडी ने दर्ज किए हैं दो अलग-अलग मामले

नई दिल्ली, पीटीआई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले में मध्यस्थ क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। इसमें सीबीआइ और ईडी ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने कहा कि दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को हो सकती है।

इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों के एक अधिवक्ता ने कहा कि अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू इस मामले में पेश होंगे। चूंकि वह यात्रा पर हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। पीठ ने कहा कि हम सोमवार को सुनवाई शुरू करेंगे। इससे पहले मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सीबीआइ और ईडी से जवाब मांगा था। लगभग 3,600 करोड़ रुपये का यह घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआइपी हेलीकाप्टरों की खरीद से संबंधित है।

पिछली सुनवाई के दौरान आरोपित के वकील ने कहा था कि मामला सीआरपीसी की धारा- 436ए (अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को हिरासत में लिया जा सकता है) के तहत आता है। उसने उस अपराध के लिए 50 प्रतिशत सजा काट ली है। उसके वकील ने कहा था कि आरोपित को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह हिरासत में है। जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है।

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जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से जांच एजेंसी को उसकी हिरासत मिली है। ईडी की कार्यवाही पर धारा 436ए लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मिशेल ब्रिटेन का रहने वाला है और उसे दुबई से प्रत्यर्पित करके लाया गया था।

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