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Maharashtra Politics: मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 11 जुलाई को होगी सुनवाई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे का नाम सुर्खियों में हैं। राज्य में सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को आमंत्रित किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की गुट ने चुनौती दी है।

By Monika MinalEdited By: Updated: Fri, 08 Jul 2022 12:27 PM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार गठन के लिए आमंत्रित एकनाथ शिंदे को SC में चुनौती
नई दिल्ली, जेएनएन। महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल थम नहीं रही है। इस क्रम में शुक्रवार को उद्धव ठाकरे की गुट ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल इस फैसले के अनुसार एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला था। इसपर एतराज जताते हुए महासचिव सुभाष देसाई ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है और 11 जुलाई को इसपर सुनवाई की मांग की है। कोर्ट की ओर से इस याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया गया है।

राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी जिसमें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र सरकार के गठन के लिए मिले आमंत्रण को चुनौती दी गई थी। मामले में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी के वैकेशन बेंच ने बताया कि 11 जुलाई को इसे उचित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने दायर की याचिका

शिवसेना नेता सुभाष देसाई के लिए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (Devadatt Kamat) ने कहा कि वे नई याचिका की लिस्टिंग उन याचिकाओं के साथ करवाने की मांग कर रहे हैं जिनकी सुनवाई 11 जुलाई को होती है। कामत ने कहा, 'हम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं।'