असम में दूसरी शादी करना होगा अब मुश्किल, 58 वर्ष पुराना कानून सख्ती से लागू करेगी प्रदेश सरकार
असम सरकार एक 58 साल पुराने कानून को एकबार फिर सख्ती से लागू करने जा रही है। जिसके बाद प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। दूसरी शादी करने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी।
By AgencyEdited By: Amit SinghUpdated: Fri, 27 Oct 2023 01:37 PM (IST)
एएनआई, नई दिल्ली: असम सरकार एक 58 साल पुराने कानून को एकबार फिर सख्ती से लागू करने जा रही है। जिसके बाद प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। दूसरी शादी करने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी।
दूसरी शादी पर लगेगी रोक
असम सरकार ने बाल विवाह पर कड़ी कार्रवाई के बाद अब बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का मन बनाया है। इसके लिए प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी एक ज्ञापन में असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 26 का हवाला दिया गया है। इस नियम के तहत सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कदाचार माना जाएगा।
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#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma on State government's circular pertaining to restrictions on more than one marriage for government employees in the state
— ANI (@ANI) October 27, 2023
"This rule was there earlier, but we did not enforce it. Now, we have decided to enforce it." pic.twitter.com/1m5towe9AN
किसी धर्म विशेष को छूट नहीं
मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के ओर से जारी एक बयान में उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार कोई नया काम नहीं करने जा रही है। यह सरकार का एक पुराना सर्कुलर है, जिसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा। इस बीच उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई धर्म विशेष दूसरी शादी की अनुमति देता है, तो भी सर्कुलर के तहत कर्मचारी प्रदेश सरकार से अनुमति लेने के बाध्य होगा।
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