Service Charge In Restaurants: होटल- रेस्तरां के खिलाफ सरकार सख्त, सर्विस चार्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा CCPA
प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कोर्ट ने सर्विस चार्ज से संबंधित चार जुलाई 2022 के दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी है और इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 नवंबर को सूचीबद्ध किया है। उन्होंने बताया कि हम अदालत के इस फैसले को चुनौती देंगे।
By Piyush KumarEdited By: Updated: Tue, 26 Jul 2022 08:08 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। सर्विस चार्ज को लेकर केंद्र सरकार होटल-रेस्तरां को बख्शने के मूड में नहीं है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) दिल्ली हाईकोर्ट के सर्विस चार्ज संबंधी आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि कोर्ट ने सर्विस चार्ज से संबंधित चार जुलाई, 2022 के दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी है और इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 नवंबर को सूचीबद्ध किया है। उन्होंने बताया कि हम अदालत के इस फैसले को चुनौती देंगे। हम समीक्षा कर रहे हैं और उचित कदम उठाएंगे ताकि हमारी बात सुनी जा सके।
होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे: प्राधिकरणबता दें कि रेस्तरां और होटल आमतौर पर खाने के बिल पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज लगाते हैं। दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआइ) और भारतीय रेस्तरां संघों के महासंघ ने सीसीपीए की तरफ से चार जुलाई को जारी दिशानिर्देशों को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को इन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता जताते हुए सीसीपीए को जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले प्राधिकरण ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे।
अगर ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैंइसके साथ ही किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। हालांकि ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं। बता दें कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा। किसी ग्राहक से होटल या रेस्तरां सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। जरूरत पड़ने पर ग्राहक शिकायत भी दर्ज करा सकता है।