तमिलनाडु सरकार को झटका: SC ने 24,000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने वाली याचिका पर आदेश देने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 अगस्त) को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने फसलों के लिए कर्नाटक द्वारा प्रतिदिन 24000 क्यूसेक कावेरी नदी से पानी छोड़ने की मांग की थी। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ को ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को सूचित किया कि प्राधिकरण की एक बैठक सोमवार को निर्धारित है।
By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Fri, 25 Aug 2023 03:19 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 अगस्त) को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने फसलों के लिए कर्नाटक द्वारा प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक कावेरी नदी से पानी छोड़ने की मांग की थी।
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को सूचित किया कि प्राधिकरण की एक बैठक सोमवार को निर्धारित है। इसके बाद कोर्ट ने कर्नाटक द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से रिपोर्ट मांगी।