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Sex Worker Murder Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, इस तरह वारदात को दिया था अंजाम

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को सेक्स वर्कर की हत्या करने के मामले में निचली अदालत के रिहाई के आदेश को खारिज करते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति एच बी प्रभाकर शास्त्री और न्यायमूर्ति अनिल बी कट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। पुलिस ने मैसूर सत्र न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Fri, 06 Oct 2023 11:15 AM (IST)
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सेक्स वर्कर की हत्या मामले में आरोपी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
डिजिटल डेस्क, आइएनएस। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने सेक्स वर्कर की हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया।

सत्र न्यायालय के आदेश को दी गई चुनौती

न्यायमूर्ति एच बी प्रभाकर शास्त्री और न्यायमूर्ति अनिल बी कट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। पुलिस ने मैसूर सत्र न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

आरोपी की हुई पहचान

आरोपी की पहचान के सी गिरीश के रूप में हुई है। वह मांड्या जिले के कोरामेनाहल्ली का रहने वाला है। आरोपी पीड़िता को 18 सितंबर 2010 को मैसूर के एक होटल में ले गया था। उसने अपने पर कमरा बुक किया था और बताया था कि वे कपल हैं।

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होटल में सेक्स वर्कर की हत्या

पुलिस ने बताया कि होटल के कमरे में ही आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके आभूषण, फोन और कुछ नकदी लेकर फरार हो गया है। बाद में, उसने पैसों के लिए आभूषण को गिरवी रख दिया था।

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आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

यह मामला महिला की हत्या के अगले दिन सामने आया था। लश्कर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ स्थानीय अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की गई। हालांकि, सत्र न्यायालय ने आरोपी को मामले से बरी कर दिया, जिसके बाद उसे 25 अप्रैल 2016 को जेल से रिहा कर दिया गया।

दुष्कर्म के आरोप को हाईकोर्ट ने हटाया

सत्र न्यायालय के आदेश को पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती थी, जहां पीठ ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि, उसके ऊपर लगे दुष्कर्म के आरोपों को अदालत ने हटा लिए।