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कृष्ण जन्मभूमि मामला: हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ SC पहुंचा मस्जिद पक्ष, मंदिर पक्ष की दलीलों को दी चुनौती

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद के मामले में मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मस्जिद पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने विवाद से संबंधित 18 मामलों सुनवाई योग्य माना था। अब मस्जिद पक्ष ने मामलों को सुनवाई योग्य मानने की मंदिर पक्ष की दलीलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

By Agency Edited By: Manish Negi Updated: Wed, 04 Sep 2024 09:10 PM (IST)
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हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ SC पहुंचा मस्जिद पक्ष

पीटीआई, एजेंसी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मस्जिद पक्ष ने मामलों को सुनवाई योग्य मानने की मंदिर पक्ष की दलीलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती

हाई कोर्ट के एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा अधिवक्ता आरएचए सिकंदर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सिकंदर ने कहा कि याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

गौरतलब है कि एक अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मामलों की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि शाही ईदगाह के ''धार्मिक चरित्र'' को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया था कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के विवाद से संबंधित हिंदू वादियों द्वारा दायर किए गए मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रविधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। इसलिए ये मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं हैं।

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