शिवलिंग पर बिच्छू... PM मोदी पर टिप्पणी के मामले में थरूर को राहत, SC ने पूछा- इससे किसी को दिक्कत क्या होगी?
Shashi Tharoor शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। थरूर के खिलाफ निचली अदालत में अवमानना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसमें 29 अगस्त को उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाले बयान पर शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। थरूर के खिलाफ निचली अदालत में अवमानना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है।
दिल्ली सरकार और BJP नेता को नोटिस
जस्टिस हृषिकेश रॉय और आर महादेवन की पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार और शिकायतकर्ता भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने चार सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा है। थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें 29 अगस्त को उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
भाजपा नेता ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की कही थी बात
थरूर ने राजीव बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत और उन्हें आरोपी के रूप में तलब करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।बब्बर ने ट्रायल कोर्ट में थरूर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
कोर्ट ने पूछा - इस पर आपत्ति कैसे?
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रॉय ने पूछा, "यह एक रूपक (metaphor) है। क्या रूपक को किसी व्यक्ति की ओर इशारा करने के रूप में समझा जा सकता है? मुझे नहीं पता कि किसी को इस पर आपत्ति क्यों है"।वहीं, थरूर के वकील ने कहा कि थरूर ने जो भी टिप्पणी की थी वो मोदी पर प्रकाशित एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए था। वकील ने कहा कि 2012 में आर्टिकल में जो बात कही गई थी, जब उसपर कुछ आपत्ति नहीं हुई, तो उसे वापस दोहराने से क्या दिक्कत है।