SC on 'The Kerala Story': ममता सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'द केरल स्टोरी' से हटाया बैन
SC on The Kerala Story CJI ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि फिल्म देश में हर जगह रिलीज हो चुकी है। सत्ता का आनुपातिक तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। आप बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं कर सकते।
By AgencyEdited By: Babli KumariUpdated: Thu, 18 May 2023 03:29 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। Supreme Court To West Bengal Govt: पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के आदेश पर राज्य द्वारा फिल्म 'द केरल स्टोरी' के प्रदर्शन पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगा दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर लगे बैन को हटा दिया।
इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है। 'द केरल स्टोरी' मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा, क्योंकि थिएटर मालिकों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण फिल्म की स्क्रीनिंग बंद करने का फैसला किया था।
जरूरत पड़ने पर जज देख सकते हैं फिल्म
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माता को 20 मई को शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के इस्लाम में परिवर्तित होने के दावे पर एक डिस्क्लेमर लगाने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को कहा, 'निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है।'CJI ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तब जरूरत पड़ने पर जज फिल्म देखेंगे।