MUDA Scam: कर्नाटक CM सिद्दरमैया को बड़ा झटका, कोर्ट ने लोकायुक्त को सौंपी जांच; तीन महीने में देनी होगी रिपोर्ट
MUDA Scam कर्नाटक की एक एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को मुडा घोटाले में सीएम सिद्दरमैया के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। अदालत ने मैसूर के लोकायुक्त को तीन महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया। जांच अधिकारी के पास सीएम सिद्दरमैया से पूछताछ करने और गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इस मामले में सीएम को हाईकोर्ट से भी झटका लग चुका है।
आईएएनएस, बेंगलुरू। हाईकोर्ट के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। विशेष अदालत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाला में सीएम सिद्दरमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच की मंजूरी दी है। न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने मामले की जांच मैसूर जिले के लोकायुक्त अधीक्षक को सौंपी है। उन्हें तीन महीने यानी 24 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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एफआईआर के बाद शुरू होगी जांच
जांच अधिकारी के पास सीएम से पूछताछ करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार होगा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि मामले की जांच सीआरपीसी की धारा 156 (3) के प्रावधानों के तहत की जाएगी। सीएम सिद्दरमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू की जाएगी। याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने विशेष अदालत में मुडा घोटाले में एक शिकायत दाखिल की थी।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने मुडा घोटाला उठाया था। राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी थी। मगर 19 अगस्त को सीएम सिद्दरमैया ने राज्यपाल के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। मगर वहां भी राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा।
जांच से नहीं हिचकिचाना चाहिए
स्नेहमयी कृष्णा के वकील लक्ष्मी अयंगर ने कहा कि यह पहला कदम है। मैसूर लोकायुक्त को एफआईआर दर्ज करने और जांच को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि सीएम सिद्दरमैया को जांच से हिचकिचाना नहीं चाहिए।
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