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Assam: घूस लेकर नौकरी देने में विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, ADO की नियुक्ति मामले में पूर्व अध्यक्ष समेत 31 दोषी

Assam असम लोक सेवा आयोग (Assam Public Service Commission) के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पाल (Former President Rakesh Kumar Pal) और 31 अन्य को असम में कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) की नियुक्ति से जुड़े कैस के बदले नौकरी मामले में सोमवार को एक विशेष अदालत ने दोषी पाया। दोषियों पर आरोप लगाया गया था कि पैसे लेकर दूसरे उम्मीदवार के अंक बढ़ाए गए थे।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Mon, 22 Jul 2024 10:27 PM (IST)
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नियुक्ति के लिए घूस लेने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला (प्रतिकात्मक फोटो)

पीटीआई, गुवाहाटी। असम में कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) के पदों पर नियुक्ति के लिए घूस लेने के मामले में सोमवार को विशेष अदालत ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पाल और 31 अन्य को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश दीपांकर ठाकुरिया ने साक्ष्यों के अभाव में 11 अन्य को बरी कर दिया, जबकि एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया।

पाल, आयोग के दो अन्य निलंबित सदस्यों बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान और अन्य अधिकारियों और बिचौलियों को एडीओ भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के अंकों में हेराफेरी करने के मामले में दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश ने अभी तक दोषी व्यक्तियों की सजा की घोषणा नहीं की है। नौकरी प्राप्त करने में असफल रहे एक उम्मीदवार की शिकायत पर 2017 में भांगागढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

'नौकरी के बदले घूस लेने का दूसरा मामला'

आरोप लगाया गया था कि पैसे लेकर दूसरे उम्मीदवार के अंक बढ़ाए गए थे। पाल, एपीएससी के अन्य सदस्यों और अधिकारियों को नौकरी के बदले घूस लेने के एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। नौकरी के बदले घूस लेने का दूसरा मामला पुलिस और अन्य अधिकारियों की भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) से संबंधित है।

पाल को नवंबर 2016 में पुलिस ने किया गिरफ्तार

असम पुलिस ने इस मामले में 2016 से पाल और 57 सिविल अधिकारियों सहित लगभग 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाल को नवंबर 2016 में डिब्रूगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मार्च 2023 में जमानत पर रिहा किया गया था। सीसीई से संबंधित मामले की जांच गुवाहाटी हाई कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा जांच की जा रही है।

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