Move to Jagran APP

Supreme Court: नहीं खुलेगा स्टरलाइट कॉपर संयंत्र, सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह की याचिका की खारिज

तमिलनाडु के तूतुकुडी में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र नहीं खुलेगा। इस संयंत्र को बंद करने के खिलाफ वेदांता समूह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह संयंत्र मई 2018 से बंद है। पीठ ने कहा क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

By Jagran News Edited By: Devshanker Chovdhary Updated: Thu, 29 Feb 2024 11:15 PM (IST)
Hero Image
तमिलनाडु के तूतुकुडी में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र नहीं खुलेगा। (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तूतुकुडी में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र नहीं खुलेगा। इस संयंत्र को बंद करने के खिलाफ वेदांता समूह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह संयंत्र मई 2018 से बंद है। पीठ ने कहा कि क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

वेदांता समूह की याचिका खारिज

प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी. पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वेदांता की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अगस्त, 2020 में स्टरलाइट कॉपर इकाई को फिर से खोलने की अनुमति देने संबंधी वेदांता समूह की याचिका खारिज कर दी थी।

क्या है पूरा मामला?

पीठ ने कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि औद्योगिक इकाई द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के जरिये संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। अनुच्छेद 136 के तहत देशभर में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी मामले में किसी भी फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की जाती है। इस संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई में 13 लोगों की मौत के बाद यह संयंत्र मई, 2018 से बंद है।