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राहुल गांधी, सिद्दरमैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ समन, 40 फीसदी कमीशन बयान पर ऐक्शन

शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को 28 मार्च से पहले पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने भाजपा द्वारा दायर मामले में आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश जे. प्रीत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित आरोपितों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया।

By Siddharth ChaurasiyaEdited By: Siddharth ChaurasiyaUpdated: Fri, 23 Feb 2024 11:17 PM (IST)
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कोर्ट ने राहुल गांधी, सीएम सिद्दरमैया और डीके शिवकुमार को 28 मार्च से पहले पेश होने का निर्देश दिया है।
पीटीआई, बेंगलुरु। शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को 28 मार्च से पहले पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने भाजपा द्वारा दायर मामले में आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश जे. प्रीत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित आरोपितों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया।

भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत पार्टी नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगाया था। गत वर्ष कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अखबारों में कई विज्ञापन दिए थे। इसके साथ ही शहर भर में तत्कालीन मुख्यमंत्री की छवियों के साथ 'पेसीएम' प्रदर्शित कर बोम्मई को निशाना बनाते हुए पोस्टर अभियान भी चलाया था।

कांग्रेस ने पूर्व सरकार के खिलाफ 'भ्रष्टाचार रेट कार्ड' भी प्रकाशित किया था। मामले में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद विज्ञापनों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि मामला दर्ज कराया था।