'क्या सेबी को जानकारी दे दी?' सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। मोइत्रा ने एआईएफ एफपीआई और उनके दलालों के असली मालिकों और पोर्टफोलियो की सार्वजनिक जानकारी की मांग की है। कोर्ट ने पूछा कि क्या मोइत्रा ने सेबी को अपनी मांगों की जानकारी दी है जिसके जवाब में उनके वकील ने बताया कि मई में यह जानकारी सेबी को दी गई थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका की सुनवाई नौ अक्टूबर तक टाल दी है।
महुआ मोइत्रा ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और उनके दलालों के असली मालिकों और उनके पोर्टफोलियो की सार्वजनिक जानकारी अनिवार्य करने की मांग की है।
क्या महुआ मोइत्रा ने सेबी को दी जानकारी?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में कहा था कि मोइत्रा को सेबी को अपनी मांगों की पूरी जानकारी देनी होगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा कि क्या मोइत्रा ने सेबी को अपनी मांग की जानकारी दी है।
क्या बोले प्रशांत भूषण?
उनके वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि मई में यह मांग सेबी को दी गई थी, जिसका जवाब 23 सितंबर को मिला। उन्होंने कहा कि जवाब को कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और याचिका के जवाब के रूप में स्वीकार किया जाए।
इसके साथ ही सरकार के वकील ने कहा कि सेबी ने सभी सवालों का जवाब दे दिया है। महुआ मोइत्रा की याचिका का मकसद भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता लाना और निवेशकों को उनके निवेश के बारे में जागरूक करना है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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