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मनी लांड्रिंग मामले में तमिलनाडु सरकार को सप्रीम कोर्ट की नसीहत, ईडी की मदद करने को कहा

Supreme Court to Tamil Nadu सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की जांच के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर तमिलनाडु सरकार से सवाल किया था। ईडी ने अवैध रेत खनन से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले की जांच के क्रम में वेल्लोर तिरुचिरापल्ली करूर तंजावुर व अरियालुर के जिलाधिकािरयों को तलब किया था।

By Agency Edited By: Mahen Khanna Updated: Tue, 27 Feb 2024 07:30 AM (IST)
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Supreme Court to Tamil Nadu सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को हिदायत।
एजेंसी, नई दिल्ली। Supreme Court to Tamil Nadu सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि राज्य मशीनरी को यह पता लगाने में ईडी की मदद करनी चाहिए कि क्या कोई अपराध हुआ है। इसमें कोई नुकसान नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की जांच के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर तमिलनाडु सरकार से सवाल किया था।

ईडी ने अवैध रेत खनन से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले की जांच के क्रम में वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावुर व अरियालुर के जिलाधिकािरयों को तलब किया था। इन नौकरशाहों के साथ-साथ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसने ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगा दी थी।

जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी की याचिका सोमवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आयी। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य मशीनरी को मदद करने के लिए कहा जाता है, तो इससे क्या नुकसान हुआ है?

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार पूछा था कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के समक्ष याचिका कैसे दायर कर सकती है? पीठ ने कहा, अगर जिलाधिकारी से कुछ पूछा जाता है तो राज्य सरकार को क्या परेशानी है? यदि व्यक्तिगत हैसियत से जिलािकारी को परेशानी थी तो वह याचिका दायर कर सकते थे।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि राज्य सरकार के रवैये से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आरोपितों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीठ को बताया कि मामले में एक प्रतिवादी द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हलफनामे को रिकार्ड पर रखा जाए और उसने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।