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उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करने को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को दी गई है चुनौती

शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले को सूचीबद्ध करेगी।

By Agency Edited By: Mohd Faisal Updated: Mon, 05 Feb 2024 11:46 AM (IST)
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उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करने को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
एएनआई, नई दिल्ली। Supreme Court: शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

कपिल सिब्बल ने किया याचिका का जिक्र

ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सूचीबद्ध किया जा सकता है अन्यथा चुनाव होने हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले को सूचीबद्ध करेगी।

शिंदे गुट और अन्य सांसदों को जारी किया था नोटिस

बता दें कि ने सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका पर मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समूह के अन्य सांसदों को नोटिस जारी किया था। अदालत ने दो सप्ताह के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।

विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को दी चुनौती

10 जनवरी को पारित अपने आदेश में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया था। उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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