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Supreme Court : लाइव स्ट्रीमिंग के कापीराइट की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी

प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वो अनुभवों से सीखकर लाइव स्ट्रीमिंग के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

By AgencyEdited By: Mahen KhannaUpdated: Tue, 18 Oct 2022 04:57 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें उसकी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के कापीराइट की सुरक्षा के लिए यू-ट्यूब के साथ विशेष व्यवस्था करने के निर्देश देने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने टिप्पणी की कि अदालत ने अपनी संविधान पीठों की कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कदम उठाए हैं और यह भी फैसला किया है कि उसके अनुभवों से सीखकर उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है।

अदालत के महासचिव व अन्य से जवाब तलब

शीर्ष अदालत ने कहा, 'हमें कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। हमने संविधान पीठों से शुरुआत की।' पीठ ने आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य द्वारा दाखिल अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किए और अदालत के महासचिव व अन्य से जवाब तलब किए। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

2018 के फैसले का जिक्र

याचिकाकर्ता ने यूट्यूब के उपयोग की शर्तों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इसकी कार्यवाही का कॉपीराइट भी प्राप्त होता है यदि वे इस पर वेबकास्ट होते हैं। 2018 के एक फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले में कहा गया था कि इस अदालत में दर्ज और प्रसारित सभी सामग्री पर कॉपीराइट केवल इस अदालत के पास होगा।

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