ज्ञानवापी केस: हिंदू पक्ष को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 'शिवलिंग' वाली जगह की साफ-सफाई करने की इजाजत
Gyanvapi Case सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के आसपास सफाई करने की मांग की गई है। अदालत ने जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई की इजाजत दे दी है। बता दें कि इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली है। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में मस्जिद के वजूखाना के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को वजूखाने की सफाई की अनुमति दे दी है।
जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई की इजाजत
अदालत ने कहा कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। दरअसल, हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया। वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील की गई थी। बता दें कि वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया जाता है।
चार हफ्ते तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश
इससे पहले, अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वे की रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक ना करने के आदेश दिए थे। कोर्ट का आदेश है कि 24 जनवरी तक न तो सार्वजनिक की जाएगी और न ही मंदिर या मस्जिद पक्ष को दी जाएगी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने शनिवार को यह आदेश दिया था।20 जनवरी को अखिलेश, ओवैसी के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई
उधर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। अखिलेश और ओवैसी पर ज्ञानवापी को लेकर अपने बयान से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप है।
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