Supreme Court on Web Series सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि ओटीटी पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज फिल्मों या अन्य प्रोग्राम के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है। जानें शीर्ष अदालत ने क्या बातें कही...
By AgencyEdited By: Krishna Bihari SinghUpdated: Thu, 13 Oct 2022 11:42 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा है कि ऐसा लगातार अनुभव किया गया है कि 'प्री-सेंसरशिप' अनुमति योग्य नहीं है। इसके साथ ही आश्चर्य जताते हुए कहा कि सीधे आनलाइन प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली वेब श्रृंखलाएं, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए कोई 'प्री-स्क्रीनिंग' समिति कैसे हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
वेब श्रृंखला के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है
इसमें सीधे आनलाइन प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली वेब श्रृंखला, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए 'प्री-स्क्रीनिंग' समिति बनाये जाने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेब श्रृंखला के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है। इसके लिए एक विशेष कानून है। जब तक आप यह नहीं कहते कि ओटीटी (ओवर-द-टाप) भी इस कानून का एक हिस्सा है। आपको कहना होगा कि मौजूदा कानून ओटीटी पर भी लागू हो।
बेहतर और व्यापक याचिका फाइल करें
पीठ ने कहा- इसके बाद कई सवाल उठेंगे, क्योंकि प्रसारण दूसरे देशों से होता है। इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि ओटीटी उपग्रह प्रसारण अन्य देशों से होता है। भले ही दर्शक यहां हों। प्रदर्शन के बाद निवारण तंत्र अलग है। आपकी याचिका अधिक विस्तृत होनी चाहिए। बेहतर याचिका दायर करें।
'मिर्जापुर' वेब सीरीज के तीसरे सीजन पर भी रोक लगाने से इनकार
ओटीटी (Over the Top, OTT) प्लेटफॉर्म एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस (Internet-Enabled Device) को वीडियो और लाइव स्ट्रीम फीड की डिलीवरी के लिए सक्षम बनाता है। यह बिना किसी दखल के दर्शकों को सीधे वीडियो सामग्री मुहैया कराने की इजाजत देता है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने 'मिर्जापुर' वेब सीरीज के तीसरे सीजन पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। 'मिर्जापुर' वेब सीरीज का थर्ड सीजन की शूटिंग चल रही है।
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