Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से शुवेंदु अधिकारी की याचिका को नहीं हटाने को कहा, जानिए क्या है पूरा मामला

चीफ जस्टिस एनवी रमना जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ से शुवेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि बनर्जी के मामले को बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका को अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Updated: Thu, 11 Nov 2021 10:21 PM (IST)
Hero Image
दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए दायर की गई है याचिका
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह सुनवाई के लिए मामलों की सूची से भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी की याचिका को नहीं हटाए। अधिकारी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका को बंगाल के बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ से शुवेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि बनर्जी के मामले को बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका को अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उसे 15 नवंबर को सुनवाई के मामलों की सूची से नहीं हटाया जाए।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया है कि उक्त मामले को अस्थायी रूप से 15 नवंबर 2021 को सूचीबद्ध किया गया है और अनुरोध किया है कि मामले को न हटाया जाए। इसलिए रजिस्ट्री से उक्त तिथि को सूचीबद्ध किये जाने की संभावना वाले उक्त मामले नहीं हटाने का निर्देश दिया जाता है।

भाजपा नेता ने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 25 का उल्लेख किया है जो मुकदमों को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से संबंधित है।

इस प्रविधान के तहत शीर्ष अदालत, पक्षों को सुनने के बाद किसी भी स्तर पर, यदि संतुष्ट हो कि इस धारा के तहत एक आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तो निर्देश दे सकती है कि किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य के हाई कोर्ट या अन्य दीवानी अदालत से दूसरे राज्य के हाई कोर्ट या अन्य दीवानी अदालत में स्थानांतरित किया जाए।

इससे पहले इस साल 14 जुलाई को भाजपा नेता ने शीर्ष अदालत का रुख कर नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका को बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।