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Supreme Court: यू-ट्यूब चैनल बंद करने की जमानत शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- आप ऐसे साक्षात्कार क्यों करते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें जमानत की एक शर्त के तौर पर यू-ट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को अपना चैनल रेडपिक्स 2437 बंद करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्डीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और चैनल बंद करने के निर्देश पर रोक लगा दी।

By Agency Edited By: Jeet Kumar Updated: Sat, 07 Sep 2024 03:21 AM (IST)
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यू-ट्यूब चैनल बंद करने की जमानत शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें जमानत की एक शर्त के तौर पर यू-ट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को अपना चैनल 'रेडपिक्स 2437' बंद करने के लिए कहा गया था।

जेराल्ड को एक अन्य यू-ट्यूबर सुवुक्कु शंकर का अपने यू-ट्यूब चैनल पर आपत्तिजनक साक्षात्कार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षात्कार में शंकर ने मद्रास हाई कोर्ट के जजों एवं राज्य की महिला पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कुछ टिप्पणियां की थीं।

हाई कोर्ट ने दोनों यू-ट्यूबर्स को जमानत देते हुए जेराल्ड को एक शर्त के रूप में अपना चैनल बंद करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और चैनल बंद करने के निर्देश पर रोक लगा दी।

पीठ ने जेराल्ड को जमानत की अन्य शर्तों का पालन करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'आप न्यायपालिका और सभी महिला आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। आप ऐसे साक्षात्कार क्यों करते हैं?'