ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पेगासस मामले में बंगाल की जांच कमेटी पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले आयोग की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में नोटिस भी जारी किया है।
By Neel RajputEdited By: Updated: Fri, 17 Dec 2021 12:59 PM (IST)
नई दिल्ली, माला दीक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले आयोग की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में नोटिस भी जारी किया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जांच के लिए पहले ही पैनल गठित कर चुका है।
सुप्रीमकोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले आयोग की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।कोर्ट ने मामले मे नोटिस भी जारी किया। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जांच के लिए पहले ही पैनल गठित कर चुका है।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) December 17, 2021
सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राज्य सरकार के जस्टिस लोकुर आयोग ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद जांच जारी रखी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कहा था कि बंगाल सरकार ने कहा था कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे।
सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बंगाल सरकार की तरफ से अदालत में पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा- आप बताइए कि राज्य द्वारा गठित आयोग ने जांच की कार्रवाई कैसे शुरू कर दी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाते हुए ममता सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए 27 अक्टूबर को रिटायर जज जस्टिस आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में जांच के आदेश जारी किए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि वो जांच में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठित करने के आदेश के बाद जस्टिस लोकुर कमेटी ने जांच जारी रखी है। इस संबंध में आयोग ने कुछ लोगों को नोटिस भी भेजा। इसके ही खिलाफ एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने की मांग की थी।