Delhi vs Centre: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने पर लगाई रोक, 24 नवंबर को होगी सुनवाई
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) संजय जैन ने इस मामले में सिसोदिया द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर आपत्ति जताई और दिल्ली सरकार पर शीर्ष अदालत में दायर होने से पहले हलफनामा मीडिया में लीक करने का भी आरोप लगाया। (फाइल फोटो)
By AgencyEdited By: Dhyanendra Singh ChauhanUpdated: Fri, 11 Nov 2022 12:05 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र में सेवाओं के विवाद से संबंधित मामले में किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है। इस मामले को 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रशासन में पक्षाघात दिखाने के लिए एक हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार के अधिकारी कॉल नहीं उठा रहे हैं या बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। यह हलफनामा प्रशासन में पंगुता को दिखाता है।
सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के साथ नौकरशाहों द्वारा असहयोग के कारण दिल्ली में प्रशासन में पक्षाघात का उल्लेख किया।
सॉलिसिटर जनरल ने जताई आपत्ति
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) संजय जैन ने इस मामले में सिसोदिया द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर आपत्ति जताई और दिल्ली सरकार पर शीर्ष अदालत में दायर होने से पहले हलफनामा मीडिया में लीक करने का भी आरोप लगाया।
यह भी पढ़ें: Maharashtra: पालघर लिंचिंग मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट