Karnataka Hijab Case: हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
Karnataka Hijab Case Hearing Concludes सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि कोर्ट ने अभी अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को सुनवाई करने वाली बेंच ने अधीर होकर अपील की थी कि अब धैर्य जवाब दे चुका है सुनवाई जल्दी पूरी हो।
By Monika MinalEdited By: Updated: Thu, 22 Sep 2022 01:33 PM (IST)
नई दिल्ली [माला दीक्षित]। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक मामले में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन तक मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं के अलावा कर्नाटक सरकार और कॉलेज शिक्षकों की भी दलीलें सुनीं। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने स्कूलों मे हिजाब पर रोक को सही ठहराया था।
15 मार्च को हाई कोर्ट ने उडुपी स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कालेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह आवश्यक धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। 5 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने अपने आदेश में वैसे कपड़ों पर रोक लगा दिया था जो समानता, संप्रभुता को खंडित करता है।
कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक मामले में 10 दिन चली सुनवाई में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या दलीलें दी। जाने इस वीडियो से पूरा ब्योरा।@JagranNewshttps://t.co/XUN0TxPYSw
— Mala Dixit (@mdixitjagran) September 22, 2022
लंबी सुनवाई से परेशान था सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि वे अपनी बहस जल्द पूरी करें, क्योंकि अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश करने वाले वकीलों में शामिल हौजफा अहमदी से न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि गुरुवार को हम आप सभी को एक घंटे का समय देंगे। उसी में आपको बहस पूरी करनी है। अब सुनवाई बहुत हो गई। हमारा धैर्य जवाब दे रहा है।कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर बैन को बताया था सही
बुधवार को मामले में 9वें दिन की सुनवाई की गई जिसमें राज्य सरकार के अलावा उन कालेज शिक्षकों ने भी जिरह की जो कालेज में हिजाब के पक्ष में नहीं थे। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया था। राज्य सरकार ने कहा था कि उसका आदेश किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। राज्य भगवा शाल, हिजाब आदि सबका सम्मान करता है, लेकिन स्कूल में निर्धारित यूनिफार्म है। राज्य सरकार ने कहा कि केवल कक्षा को छोड़कर हिजाब पहनने पर कहीं रोक नहीं है।