Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सौभाग्य से वह रिटायर हो गए', SC ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज पर कहा; उनके फैसलों को किया याद

    सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस के फैसलों पर टिप्पणी की जिन्हें समझने में शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीशों को मुश्किल हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि उनके हर उस फैसले को पलटा गया जिसे चुनौती दी गई। यह टिप्पणियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के दौरान आईं।

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh Updated: Sat, 23 Aug 2025 10:27 PM (IST)
    Hero Image
    सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज पर की टिप्पणी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बीते मई में सेवानिवृत्त हुए एक जस्टिस के उन फैसलों को याद किया जिन्हें समझने में शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

    चीफ जस्टिस बीआर गवई ने टिप्पणी की कि सौभाग्य है कि उन्होंने पद छोड़ दिया है यानी वह सेवानिवृत्त हो गए हैं। सीजेआइ ने कहा हाई कोर्ट के उक्त न्यायाधीश का हर वह फैसला 'पलट' दिया गया जिसे शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपीलों को लेकर हो रही थी सुनवाई

    शीर्ष कोर्ट की पीठ की यह टिप्पणियां तब आईं जब वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर रही थी। एक अक्टूबर, 2024 को उक्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा ही यह फैसला दिया गया था।

    हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा

    हाई कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था और उन्हें हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया था। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया और मामले को नए सिरे से अपील पर विचार के लिए हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया।