'भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामदगी मामले में जल्द जमानत नहीं दें अदालतें', सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को ऐसे मामले में आरोपित को जमानत देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हों। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 232.5 किलोग्राम गांजे की जब्ती से संबंधित मामले में एक आरोपित को अग्रिम जमानत दी गई थी।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को ऐसे मामले में आरोपित को जमानत देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हों। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 232.5 किलोग्राम गांजे की जब्ती से संबंधित मामले में एक आरोपित को अग्रिम जमानत दी गई थी।
अदालत ने आरोपित बी. रामू को 10 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि आरोपित का आपराधिक इतिहास रहा है। उसे पहले से ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दो मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।