Electoral Bond: SIT नहीं करेगी चुनावी बॉन्ड स्कीम की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड डोनेशन के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन-देन की व्यवस्था की SIT से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसी साल फरवरी में शीर्ष कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही स्टेट बैंक को फौरन चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था।
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड डोनेशन मामले को लेकर बड़ी सुनवाई की। शीर्ष न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड डोनेशन के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन-देन की व्यवस्था की एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
बता दें कि इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही स्टेट बैंक को फौरन चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से फंडिंग की स्कीम थी।
याचिकाकर्ता एजेंसी से शिकायत करें- पीठ
मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने की। पीठ ने उन कहा कि मौजूदा नियम के अनुसाल याचिका स्वीकार करना ठीक नहीं है। याचिकाकर्ता शिकायत एजेंसी से करें, जांच नहीं हो तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। याचिका में चंदे के बदले कपनियों को करोड़ो का लाभ कमाने का आरोप लगाया गया था।एनजीओ कॉमन कॉज ने दायर की थी याचिका
बता दें कि एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि इलेक्टरोल बांड के जरिए दिए गए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। इस घोटाले की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की जरूरत है।ये भी पढ़ें: NEET-UG 2024: 'लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित,' SC ने कहा- यह सिस्टमैटिक नाकामी नहीं