'अखिल भारतीय परमिट वाली बसों को गुजरने दे तमिलनाडु', SC ने राज्य सरकार और परिवहन अधिकारियों को जारी किया नोटिस
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को बिना किसी बाधा या रुकावट के राज्य से गुजरने दें। अपने अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को बिना किसी रुकावट के तमिलनाडु से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को बिना किसी बाधा या रुकावट के राज्य से गुजरने दें।
कोर्ट ने 12 अगस्त तक मांगा जवाब
जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केआर सुरेश कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार और राज्य परिवहन अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 12 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा। याचिकाकर्ता अंतर-राज्यीय बस ऑपरेटर हैं और उनके पास अखिल भारतीय पर्यटक परमिट है।
किसी रुकावट के तमिलनाडु से गुजरने की दी जाए
उन्होंने राज्य सरकार के छह नवंबर, 2023 और 18 जून, 2024 के निर्देशों को रद करने की मांग की है। इसमें तमिलनाडु सरकार ने अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड सभी बसों का तमिलनाडु के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के साथ अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने को कहा था। तभी उसे राज्य में परिवहन की अनुमति दी जाएगी।
अपने अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को बिना किसी रुकावट के तमिलनाडु से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।