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Lok Sabha Election 2024: 'सरकार पहले ही चुनी जा चुकी...' एग्जिट पोल के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के कुछ समय बाद ही देश के तमाम चैनलों और समाचार वेबसाइटों ने एग्जिट पोल जारी किया था। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान इस बार धड़ाम साबित हुए थे। विपक्ष ने इसे मुद्दा भी खूब बनाया था। इस मामले में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई। शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Fri, 06 Sep 2024 02:41 PM (IST)
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Supreme Court News: एग्जिट पोल से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज।
एएनआई, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर खूब बवाल मचा था। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में एग्जिट पोल के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से याचिका राजनीतिक हित का मामला है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

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मीडिया घरानों के खिलाफ की थी जांच की मांग

याचिका में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के समापन के तुरंत बाद एग्जिट पोल प्रसारित करने के लिए मीडिया घरानों और उनके सहयोगियों/कंपनियों के खिलाफ जांच की मांग जनहित याचिका में की गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी की?

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते वक्त कहा कि सरकार पहले ही चुनी जा चुकी है। अब हमें चुनाव के दौरान जो कुछ भी होता है, उसे बंद करना चाहिए और अब देश में शासन-प्रशासन पर काम करना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक हित याचिका का मामला है। इसी के साथ अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

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