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SC में कुकी जनजाति की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज, CJI बोले- मणिपुर में भड़काऊ भाषण देने से बचें लोग

Supreme Court on Manipur Violence सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर जनजातीय मंच द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल मणिपुर जनजातीय मंच ने कोर्ट से गुहार लगाया था कि राज्य में कुकी जनजाति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी जाए। कोर्ट ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों को इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं होगा।

By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Tue, 11 Jul 2023 04:33 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जनजातीय मंच द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।(फोटो सोर्स: जागरण)
नई दिल्ली, एएनआइ। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार को राज्य के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

वहीं, कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर जनजातीय मंच द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, मणिपुर जनजातीय मंच ने कोर्ट से गुहार लगाया था कि राज्य में कुकी जनजाति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी जाए। कोर्ट ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों को इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं होगा।

डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों से शांति कायम रखने की अपील की

सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मणिपुर में मौजूद सभी पक्षों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया । वहीं, उन्होंने आगे कहा कि राज्य के लोग ऐसे भाषण देने से बचे, जिससे राज्य में हिंसा भड़क सकती है। बता दें सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मणिपुर हिंसा में अब तक 142 लोग जान गवां चुके हैं। हिंसा मामले पर 5,995 केस दर्ज किए गए हैं।