Supreme Court: हिरासत में मौतों के मामले में मेघालय सरकार को मिली सुप्रीम राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मेघायल हाई कोर्ट ने अपने आदेश में हिरासत में मौतों के मामले में राज्य सरकार को 10 से 15 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था। जस्टिस गवई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मेहता की पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी और राज्य राष्ट्रीय मानावाधिकार द्वारा तय मुआवजे का भुगतान करेगा।
By Jeet KumarEdited By: Jeet KumarUpdated: Sat, 27 Jan 2024 04:36 AM (IST)
एएनआइ, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाई कोर्ट के हालिया आदेश पर रोक लगा दी। मेघायल हाई कोर्ट ने अपने आदेश में हिरासत में मौतों के मामले में राज्य सरकार को 10 से 15 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी और राज्य राष्ट्रीय मानावाधिकार द्वारा तय मुआवजे का भुगतान करेगा।
प्राकृतिक मौत की स्थिति में मुआवजा देय नहीं होगा
मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अगस्त 2023 में अपने आदेश में मेघालय हाई कोर्ट ने कहा था कि मुआवजा केवल अप्राकृतिक मौत के मामले में ही देय होगा और स्पष्ट किया था कि प्राकृतिक मौत की स्थिति में मुआवजा देय नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कहा था कि हिरासत में मौत सभ्य राज्य पर कलंक है और अस्वीकार्य है।