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विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अंसारी को यह राहत दी है।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Fri, 18 Oct 2024 02:36 PM (IST)
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अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी। (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अब्बास अंसारी को यह राहत दी है।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

नौ मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था।

2022 में ईडी ने दर्ज किया था केस

मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 नवंबर 2022 को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया था। मौजूदा समय में अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं। ईडी के आरोप के मुताबिक अब्बास अंसारी ने धन शोधन के लिए दो फर्मों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज का इस्तेमाल किया था।

ईडी ने जारी किया था लुकआउट नोटिस

इससे पहले अब्बास अंसारी को पिस्टल सटाकर जमीन बैनामा कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। इसके अलावा 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। ईडी मुख्तार और अब्बास अंसारी के लखनऊ, दिल्ली और गाजीपुर स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी की इसी साल 28 मार्च को मौत हो गई थी। हालांकि परिजनों ने जहर देने का आरोप लगाया था।

रंगदारी मांगने का भी आरोप

इसी साल सितंबर महीने में पुलिस ने अब्बास अंसारी समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यह मामला चित्रकूट जिले की कर्वी कोतवाली में दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी पर चित्रकूट जेल में रहते समय रंगदारी मांगने का आरोप है। 

जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे अब्बास

अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मिलने के मामले में भी जमानत मिली है। मगर गैंगस्टर एक्ट की वजह से अब्बास अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच में अब्बास अंसारी को सहयोग करना होगा।

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