फिल्म 'नानक शाह फकीर' की रिलीज को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, विरोध में सिख संगठन
विवादित फिल्म नानक शाह फकीर की रिलीज को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। 13 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म, विरोध में सिख संगठन।
नई दिल्ली (जेएनएन)। विवादित फिल्म नानक शाह फकीर को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज प्रमाणपत्र दे दिया है तो किसी को उसे रोकने का हक नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे फिल्म रिलीज के लिए कानून व्यवस्था बनाएं। कोर्ट अब 8 मई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।
विरोध में अकाल तख्त
बता दें कि सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त फिल्म 'नानक शाह फकीर' के विरोध में है। उसने फिल्म को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि हम लोगों ने विवादित फिल्म नानक शाह फकीर को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ऐसे में फिल्म अब तय तारीख पर ही रिलीज होगी। गौरतलब है कि फिल्म 13 अप्रैल को रिलीज होनी है। फिल्म में सिख गुरु गुरुनानक देव पर दिए अंशों पर आपत्ति जता कर सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी फिल्म का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि सिख गुरु को जीवित स्वरूप में दिखाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
सिख सेंसर बोर्ड बनाने पर जोर
जत्थेदार ने कहा कि सिख सेंसर बोर्ड की स्थापना की जाएगी और सिनेमा निर्माताओं के लिए सिख और सिख धर्म से संबंधित किसी भी योजना पर काम करने से पहले बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक किया जाएगा।