शिवसेना विधायकों की अयोग्यता को लेकर 22 जनवरी को होगी सुनवाई, उद्धव गुट ने SC में दायर की थी याचिका
शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए टाल दी है। ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से आग्रह किया कि सुनवाई अगले सप्ताह सोमवार तक की जाए।
पीटीआई, नई दिल्ली। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए टाल दी है।
वकील कपिल ने रखी दलील
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, CJI चंद्रचूड़ू, जज जेबी पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा की पीठ ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से आग्रह किया कि सुनवाई अगले सप्ताह सोमवार तक की जाए।
उद्धव गुट की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई
वकील कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 22 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
19 जनवरी को होनी थी सुनवाई
बता दें कि उद्घव ठाकरे गुट द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सोमवार को एक याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई 19 जनवरी के लिए तय की थी।यह भी पढ़ें- वर-वधु को पहले जयमाला, फिर दिया आशीर्वाद... सुपरस्टार की बेटी की शादी में पीएम मोदी का व्यवहार देख कायल हो गए लोग; Photos