Electoral Bonds पर SBI को कल तक देनी होगी जानकारी, Supreme Court का आदेश; CJI बोले- ये बेहद गंभीर मामला
Electoral Bonds Case मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को फटकार लगाई। उन्होंने कह कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए। बता दें कि एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए वक्त मांगा था।
SBI को कल तक देनी होगी जानकारी
याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश जारी किया है। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन फैसला है, मैं इसका स्वागत करती हूं।#WATCH | Petitioner Jaya Thakur says, "Supreme Court understood the seriousness of the matter and issued strict order for the bank (SBI) to submit all documents by tomorrow. I think this is a great decision, I welcome it..." https://t.co/I7MP4bAo2S pic.twitter.com/EQAq7D7vHo
— ANI (@ANI) March 11, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार
क्या बोले वकील हरीश साल्वे?
वहीं, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में SBI की ओर से पक्ष रखा। हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि SBI की समस्या यह है कि पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी ने सुनिश्चित किया था कि कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं हो।