बंगाल के राज्यपाल को मिला सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब ममता सरकार के सुझाए गए छह नामों की करनी होगी नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया। बोस राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। कुलाधिपति की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से छह नामों को मंजूरी दे दी है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया। बोस राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। कुलाधिपति की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से छह नामों को मंजूरी दे दी है।
बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल बोस के बीच खींचतान देखी गई है।